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Arvind Kejriwal की बड़ी जीत, उपराज्यपाल को सरकार के अनुसार काम करने के आदेश


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दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला दिया। कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा- उपराज्यपाल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, 'चुनी हुई सरकार के पास अफसरों पर नियंत्रण की ताकत ना हो, अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दें या फिर उनके निर्देशों का पालन ना करें तो जवाबदेही का सिद्धांत बेमानी हो जाएगा।' 

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HW ReportsBy HW News Network