उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार 18 से 44 वर्ष आयु समूह के राज्य के अंत्योदय बीपीएल एवं ए पी एल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई अनुपात में होगा वैक्सीनेशन
उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार 18 से 44 वर्ष आयु समूह के राज्य के अंत्योदय बीपीएल एवं ए पी एल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई अनुपात में होगा वैक्सीनेशन