Ram Dutt Tripathi , Media Swaraj

दिशा रवि को ज़मानत आदेश में कोर्ट की ग्यारह प्रमुख बातें


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दिल्‍ली की कोर्ट से जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद मंगलवार देर रात दिशा रवि को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया.इससे पहले, सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक और दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा, ‘रिकॉर्ड में कम और अधूरे सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुझे 22 वर्षीय लड़की जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, को जमानत के नियम को तोड़ने के लिए कोई भी ठोस कारण नहीं मिल रहा है.’

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