सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे. हालांकि, ये मुआवजा कितना होना चाहिए ये खुद सरकार को तय करना होगा. कोर्ट ने ये भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है. सुनिए दोपहर एक बजे का समाचार बुलेटिन - 5 मिनट