बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बैगर यौन इच्छाओं के गाल छूना सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने एक आरोपी को ज़मानत दे दी. आरोपी पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज है, जिसपर चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है. शख्स ने अब जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार शिंदे ने सुनवाई की. सुनिए दोपहर एक बजे का समाचार बुलेटिन - 5 मिनट