तेलंगाना हाईकोर्ट ने कल, 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी निजी या सरकारी स्कूल द्वारा केजी से कक्षा 12 तक के किसी भी छात्र को शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. सुनिए दोपहर एक बजे का समाचार बुलेटिन - 5 मिनट