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Gyanvapi Masjid Case Varanasi Court Verdict Today: ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है।मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगा
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By HW News NetworkGyanvapi Masjid Case Varanasi Court Verdict Today: ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है।मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगा
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