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मजिस्ट्रेट के सामने पेशी Appearance before Magistrate after arrest


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भारतीय कानून में पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट की आवश्यकता होती है। जब गंभीर अपराध शामिल होते हैं, तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग उन्हें गिरफ्तार होने के दौरान करना चाहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।

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