सुप्रीम कोर्ट ने आज गोवा चुनाव आयोग को 10 दिनों के भीतर पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने और 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है. वहीं कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए. सुनिए शाम चार बजे का समाचार बुलेटिन - 5 मिनट
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