महामारी के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने टैक्स के मामले में कई बड़े ऐलान किये हैं. जिसमें कई इनकम टैक्स अनुपालन की समय सीमा बढ़ा दी गई. साथ ही ऐलान किया है कि किसी एम्प्लोयर द्वारा कर्मचारियों को कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए दी गई राशि पर टैक्स छूट मिलेगी. इतना ही नहीं वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोविड-19 के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार के सदस्यों को अगर कुछ पैसा कंपनी से मिलता है, तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा. सुनिए शाम चार बजे का समाचार बुलेटिन - 5 मिन