कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आने पर, दोबारा से आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कराने के ICMR की गाइडलाइन्स को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. जिसके बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को, अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. सुनिए सुबह दस बजे का समाचार बुलेटिन - 5 मिनट