केरल हाई कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप तलाक लेने के लिए एक ठोस आधार है. कोर्ट ने ये बात तब कही हैं जब भारत में मैरिटल रेप कानूनी रूप से अपराध नहीं है और इस प्रकार कानून के तहत कोई दंड नहीं लगता है. सुनिए सुबह दस बजे का समाचार बुलेटिन - 5 मिनट
केरल हाई कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप तलाक लेने के लिए एक ठोस आधार है. कोर्ट ने ये बात तब कही हैं जब भारत में मैरिटल रेप कानूनी रूप से अपराध नहीं है और इस प्रकार कानून के तहत कोई दंड नहीं लगता है. सुनिए सुबह दस बजे का समाचार बुलेटिन - 5 मिनट