अनटार्टेड पॉडकास्ट

अनुच्छेद १६ - अवसर की समानता


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अनुच्छेद १६ अवसर की समानता के बारे में हैं।

१६ - १ के अनुसार सज्या के अधीन नौकरियों में सब को समान अवसर मिलता है

१६-२ धर्म, जाति , लिंग, मूल वंश, स्थान, निवास के आधार पर अपात्र नहीं होगा

१६-३ केवल संसद के द्वारा क़ानून बना कर निवास की योग्यता को मान्यता देता है। जैसे मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना आवश्यक है। ये योग्यता राज्य स्वयं नहीं बना सकते।

१६-४ पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू करता है। ये युक्तियुक्त होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए। अधिकतम ५०% हो सकता है

१६-५ धार्मिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर योग्यता तय की जा सकती है

१६-६ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए १०% अतिरिक्त आरक्षण


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अनटार्टेड पॉडकास्टBy Nitin Batra