केंद्र सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण 1 फरवरी से लागू हो जाएगा. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Personnel and Training Department) ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है. यानी 1 फरवरी के बाद केंद्रीय सेवाओं में जो भी वैकेंसी निकाली जाएंगी, उनमें यह 10 फीसदी आरक्षण लागू होगा. आदेश के मुताबिक, सालाना आठ लाख रुपये से कम इनकम वाले परिवारों के लोगों को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा.