जीएसटी भारत के इतिहास में सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है। 01 जुलाई 2017 को देशभर में जीएसटी (Goods and Services Tax) लागू हो चुका है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) है। इसका हिंदी में अर्थ 'वस्तु एवं सेवा कर' होता है। जीएसटी के तीन प्रकार हैं केंद्रीय जीएसटी ( सीजीएसटी ) CGST, राज्य जीएसटी ( एसजीएसटी ) SGST और एकीकृत जीएसटी ( आईजीएसटी )। इसके लागू होते ही सर्विस टैक्स service tax, सेल्स टैक्स sales tax, वैट VAT, एक्साइज ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर से लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। GST लागू होने पर सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को हुआ है, क्योंकि अब चीजें पूरे देश में एक ही रेट rate पर मिल रही हैं। जीएसटी GST आने के बाद टैक्स ढांचा एकदम समान हो गया है और पूरी तरह पारदर्शी है, जिससे टैक्स विवाद में कमी आई है। भारत में लगभग सभी उत्पाद और सेवाएं जीएसटी के अधीन हैं, जो चार दरों में विभाजित है: 5%, 12%, 18% और 28% । जीएसटी के कई फायदे और नुकसान हैं जो उपभोक्ताओं और विक्रेताओं दोनों को प्रभावित करते हैं।