एक्ट ऑफ़ गॉड. आपने ये जुमला हाल फ़िलहाल में सुना होगा. GST कॉउंसिल की बीते महीने हुई बैठक के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने केंद्र द्वारा राज्यों को उनका बकाया पैसा नहीं चुका पाने के पीछे की वजह एक्ट ऑफ़ गॉड बताई थी. लेकिन वित्त मंत्री का यही बयान अब केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बनता हुआ दिख रहा है. कुछ कंपनियां इसी 'एक्ट ऑफ़ गॉड' को पकड़कर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं, जहाँ पहले से लोन मोरेटोरियम पर सुनवाई चल रही है. यहां से मामला किस ओर जाएगा और उसका नफ़ा-नुक़सान किसके खाते आएगा? इस पॉडकास्ट में इन्हीं मुद्दों पर रितु राज ने बात की आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से.