विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम 1976 के अनुरूप कोई संगठन-संस्था, जिसका अपना निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम है, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार से पंजीयन या पूर्वानुमति के बिना विदेशी अभिदाय स्वीकार ही नहीं कर सकता ! Rs 100 crore Hathras funding to PFI! how is it possible after such strict norms?