कल यानी 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है....आइए इससे जुड़ी कई जानकारियां जानते हैं यहा.... नागरिकता के लिए किस पोर्टल पर आवेदन करना है...क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं...किन्हें नागरिकता मिलेगी...जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं हैं तो फिर क्या करना है. सीएए कानून के लागू होते ही (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ) से आए गैर-मुस्लिम प्रवासी यानि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई.. जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों उन सभी को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है. लेकिन ये सब कुछ एक प्रोसेस के तहत होगा. आइए जानते हैं ये प्रोसेस क्या होगा....सबसे पहले ऐसे लोगों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी सारी जानकारी देनी होगी. हालांकि सरकार की कई शर्तों का पालन भी ऐसे लोगों को करना होगा. आवेदकों को बताना होगा कि वो किस साल में भारत आए साथ ही अपने जरुर कागज जैसे वीजा, इमिग्रेशन स्टैंप की जानकारियां भी देनी होंगी.उनमें शेडयूल - 1A के तहत नौ तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं। शेड्यूल-18 के तहत 20 तरह के और शेडयूल IC के तहत एफिडेविड देना होगा। जिस देश से आए हैं, वहां का पासपोर्ट, रेजिडेंशल परमिट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, लाइसेंस, घर, जमीन या किराए के घर से संबंधित दस्तावेज, पहचान साबित करने वाला दस्तावेज, भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत कई जानकारियां देनी हैं।