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अब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण मिलना जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों में से 3 जजों ने इस फैसले के पक्ष में फैसला सुनाया है. बता दें कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जनवरी 2019 में संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और नौकरी में EWS आरक्षण को लागू किया गया था, जिसके बाद तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ चुनौती दायर की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया है. लेकिन अब सवाल ये भी उठता है क्या गरीब सवर्ण को इसका फायदा मिलेगा या अमीर सवर्ण इसका भी फायदा खींच लेंगे ? जानिये विजय विद्रोही के साथ News in Depth, ABP LIVE Podcast पर
By ABP Live Podcastsअब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण मिलना जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों में से 3 जजों ने इस फैसले के पक्ष में फैसला सुनाया है. बता दें कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जनवरी 2019 में संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और नौकरी में EWS आरक्षण को लागू किया गया था, जिसके बाद तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ चुनौती दायर की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया है. लेकिन अब सवाल ये भी उठता है क्या गरीब सवर्ण को इसका फायदा मिलेगा या अमीर सवर्ण इसका भी फायदा खींच लेंगे ? जानिये विजय विद्रोही के साथ News in Depth, ABP LIVE Podcast पर

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