झालावाड़ 13 जनवरी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 एवं 24 के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, जिसका नाम संबंधित नगरीय निकाय की किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में अंकित हो। दिनांक 27 नवम्बर, 1995 के पश्चात् व्यक्ति की संतानों की संख्या बढ़कर दो से अधिक नहीं हो।
नगर निकाय चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि
नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अमानत राशि निर्धारित की गई है। नगर परिषद् सदस्य के लिए 4000 रुपए, अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला होने की स्थिति में 2000 रुपए मात्र अमानत राशि निर्धारित है। वहीं नगर पालिका बोर्ड सदस्य के लिए 2000 रुपए तथा अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला होने की स्थिति में 1000 रुपए मात्र अमानत राशि निर्धारित है।
अनारक्षित सीटों से चुनाव लड़ने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार यदि अमानत राशि में छूट चाहते हैं तो उन्हें इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक की संख्या
नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के लिए एक एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक हैं। नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम जिस नगर पालिका से चुनाव लड़ना चाहता है उस नगर पालिका के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए। प्रस्तावकों का नाम उस वार्ड की मतदाता की सूची में अंकित होना चाहिए जिस वार्ड से उम्मीदवार चुनाव हेतु अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर रहा है।
उम्मीदवार अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है
नगरीय निकाय चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। चार से अधिक दाखिल किए गए नामांकन पत्र अवैध माने जाएंगे। एक वार्ड के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जाने पर भी अमानत राशि एक बार ही ली जाएगी।
एक व्यक्ति एक साथ दो जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव में एक व्यक्ति एक साथ दो जगहों (वार्डों) से चुनाव नहीं लड़ सकता है।